Dry Day 2026: जिलाधिकारी अवनीश राय ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि इस वर्ष जिले में होली का त्योहार 4 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। त्योहार के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। डीएम के अनुसार पिछले वर्ष की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के तहत 4 मार्च को शाम 6 बजे तक जिले की सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
शाम 6 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध
आदेश के अनुसार 4 मार्च को निम्न सभी दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा—
- देशी शराब की दुकानें
- कंपोजिट शॉप और मॉडल शॉप
- भांग की दुकानें
- सीएल-2, एफएल-2, 2बी, एफएल-6, 7, 9, 9ए की थोक व फुटकर दुकानें
प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
3 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश
जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन ने इस वर्ष की अवकाश सूची में संशोधन करते हुए 3 मार्च 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। पहले यह दिन स्थानीय अवकाश के रूप में अंकित था। लेकिन अब इसे औपचारिक रूप से सार्वजनिक अवकाश में परिवर्तित कर दिया गया है। इस निर्णय के बाद सरकारी कार्यालय, बैंक और शैक्षणिक संस्थान 3 मार्च को बंद रहेंगे।
2 मार्च को होगा होलिका दहन
शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 2 मार्च को होलिका दहन मनाया जाएगा। वहीं 4 मार्च को पहले से राजपत्रित अवकाश घोषित था। अब 3 मार्च को भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश लागू रहेगा। इस प्रकार जिले में 2, 3 और 4 मार्च को त्योहारों का सिलसिला रहेगा।
कानून व्यवस्था पर विशेष नजर
प्रशासन ने संबंधित विभागों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। होली के अवसर पर भीड़भाड़, रंगोत्सव और जुलूसों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार निगरानी रखेंगे ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।
नागरिकों के लिए जरूरी निर्देश
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे त्योहार को शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी के साथ मनाएं। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। शराब की दुकानों के बंद रहने के कारण लोग पहले से तैयारी कर लें और कानून का उल्लंघन न करें।






